अब होटल में खाना खाने पर नहीं देना होगा सर्विस चार्ज, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश
होटल में खाना खाने वालों के लिए सोमवार को एक बड़ी खबर सामने आयी। जहां सरकार ने होटल रेस्तरां के लिए सर्विस चार्ज से जुड़ा नया नियम जारी किया है। अब तक जब भी कोई होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाता था तो उसे बिना किसी काम का सर्विस चार्ज देना पड़ता था। लेकिन सरकार के नए नियम अनुसार ग्राहकों को वो नहीं देना होगा और यदि वो जबरदस्ती सर्विस चार्ज की मांग करते हैं तो वें इसकी शिकायत कंज्यूमर केयर से कर सकते हैं।
होटल और रेस्तरां एसोसिएशन से की थी सरकार ने बात
वही आपको बता दें कि कुछ दिनों सर्विस चार्ज को लेकर देशभर में काफी विवाद हुए थे। जिसके बाद सरकार ने जनता का रुख लेते हुए होटल और रेस्टोरेंट से पूछा था कि सर्विस चार्ज लेने का क्या प्रावधान है और यह किस मद में वसूला जाता है। इसके बाद होटलों और रेस्तरां एसोसिएशन वालों के साथ एक बैठक भी हुई थी। जिसके बाद सरकार ने इस सर्विस चार्ज को गलत मानते हुए इसे न वसूलने का निर्देश दिया था।
सरकार ने जारी किया आदेश
सरकार के द्वारा आदेश में यह भी कहा गया है कि होटल या रेस्टोरेंट फूड बिल के साथ सर्विस चार्ज को नहीं जोड़ सकते और पूरे अमाउंट पर जीएसटी नहीं वसूल सकते। आदेश कहता है, होटल या रेस्टोरेंट नाम बदलकर या किसी और नाम से ग्राहक से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। अब सर्विस के नाम पर ग्राहकों से अलग पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर पैसा वसूला जाता है तो ग्राहक ऊपर बताए गए टेलीफोन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कर सकता है।
सर्विस चार्ज क्या होता है
जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है।ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल-जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, न कि सर्विस लेते वक्त।